पूर्व अग्निवीरों को समूह-ग वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण, नियमावली जारी
उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण का लाभ

देहरादून। उत्तराखंड के मूल व स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को अब समूह-ग के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इसकी नियमावली भी जारी कर दी है। यह व्यवस्था राज्य के गृह, वन, आबकारी, परिवहन व सचिवालय प्रशासन विभाग की भर्तियों पर ही लागू होगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले वर्ष अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की घोषणा भी की थी। अब नियमावली लागू होने के साथ ही पूर्व अग्निवीरों को भर्तियों में न केवल आरक्षण मिलेगा, बल्कि शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट व भारतीय सेना में की गई सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
किन पदों पर मिलेगा लाभ?
- गृह विभाग – पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदीरक्षक और उप कारापाल
- वन विभाग – वन आरक्षी, वन दरोगा
- आबकारी विभाग – आबकारी सिपाही
- परिवहन विभाग – प्रवर्तन सिपाही
- सचिवालय प्रशासन विभाग – सचिवालय रक्षक
पूर्व अग्निवीर अब पुलिस उप निरीक्षक व वन दरोगा भर्ती सहित कई प्रतियोगी भर्तियों में इस विशेष प्रावधान का लाभ भी उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा –
“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव भी हैं। उन्हें सम्मान व रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी भी है। यह निर्णय उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। सरकार पूर्व सैनिकों व अग्निवीरों को हर संभव सेवायोजन का प्रयास भी कर रही है।”