हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एससी आयोग का बेदखली आदेश रद्द; किसानों को भी राहत
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जमीन से बेदखली के दिए गए आदेश को रद्द भी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग केवल सिफारिश कर सकता है, उसे बाध्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार ही नहीं है।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने राजेंद्र प्रसाद कबटियाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश भी जारी किया। कोर्ट ने सभी पक्षों को कानून के तहत वैकल्पिक उपाय अपनाने की छूट भी दी है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर में ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द भी कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना कानूनी आधार के किसानों को अपनी पसंद की फसल उगाने से भी नहीं रोका जा सकता।
कोर्ट के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है और अब वे अपनी जमीन पर बिना किसी प्रतिबंध के ग्रीष्मकालीन धान की खेती भी कर सकेंगे।
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