संविदा सहायक प्रोफेसरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फिलहाल पद से नहीं हटाया जाएगा
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नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसरों को अंतरिम राहत देते हुए सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश भी दिया है कि याचिकाकर्ताओं को किसी अन्य संविदा शिक्षक से प्रतिस्थापित भी न किया जाए। अदालत ने कहा कि जब तक उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आधार नहीं है, तब तक उन्हें पद से भी नहीं हटाया जाए।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. अंजली सिंह समेत 12 संविदा शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे स्वीकृत पदों पर कार्यरत हैं व उनका कार्यकाल भी बढ़ाया जा चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय ने नए अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फिर से विज्ञापन भी जारी कर दिया, जबकि कानूनी सिद्धांतों के अनुसार एक संविदा कर्मचारी को दूसरे संविदा कर्मचारी से प्रतिस्थापित ही नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में ही होगी।
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