दंगारोधी विधेयक को मिली मंजूरी, उत्तराखंड में उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई
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उत्तराखंड में अब सरकारी और निजी संपत्ति को दंगों के दौरान नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी,बता दें कि उत्तराखंड में दंगारोधी विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। अब प्रदेश में आंदोलन,दंगों और बंद के दौरान दंगा-फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसी जाएगी। इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी।
बता दें कि दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा की मानसून सत्र के दौरान इस पीडीएफ को सदन में सर्वसम्मति से पास कराया गया था अब राजभवन से इसको मंजूरी मिल गई है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग सरकारी और निजी संपत्तियों को दंगों के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं उन पर यह एक बड़ी कार्रवाई होगी।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि उन्होंने इस बात को माना कि जो लोग सरकारी और निजी संपत्तियों को दंगों के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं उन पर कार्रवाई जरूरी है।




