लोक निर्माण विभाग में 23 अधिसूचित विभागीय सेवाओं पर कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण
उत्तराखंड: लोक निर्माण विभाग में 23 अधिसूचित विभागीय सेवाओं पर कार्मिकों को मिला प्रशिक्षण
मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून ने सोमवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों/खंडों में तैनात सभी पदाधिकारियों और संबंधित पटल सहायकों के लिए आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण में डॉ. शिव कुमार बरनवाल, सचिव एवं रजिस्ट्रार, और एस.एम. कण्डवाल, सलाहकार/परामर्शी (प्रशिक्षण) ने विभागीय अधिकारियों और पटल सहायकों को उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी।
कार्यक्रम में कुल 24 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और उन्हें यह बताया गया कि लोक निर्माण विभाग और वित्त विभाग के तहत विभिन्न सेवाएं अधिसूचित की गई हैं, जिनके लिए जिम्मेदार पदाधिकारी नामित किए गए हैं। इन सेवाओं को समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को जवाबदेह भी ठहराया गया है।
विशेष रूप से, प्रशिक्षण में वित्त विभाग की सेवानिवृत्तिक सेवाओं के अंतर्गत पेंशन, पारिवारिक पेंशन व अन्य देयकों की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। प्रशिक्षणार्थियों को यह बताया गया कि पेंशन और अन्य लाभों का भुगतान समय से हो, इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए और विलंब से बचना चाहिए।
इसके अलावा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की प्रक्रिया पर भी मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें समय-सीमा के भीतर दावों का निपटारा करने और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को ऑनलाइन भुगतान भेजने पर भी जोर दिया गया।
प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के अवकाशों के बारे में भी बताया गया, कि किस प्रकार के अवकाश किन-किन नियमों के तहत स्वीकृत किए जा सकते हैं। साथ ही, पेंशन प्रक्रिया के तहत सिविल सेवा विनियमावली (सी.एस.आर.) के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर भी चर्चा की गई।
अंत में, प्रशिक्षणार्थियों ने आश्वासन दिया कि वे उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत निर्धारित समय सीमा में विभागीय सेवाएं प्रदान करेंगे और सेवानिवृत्त लाभों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान समय से करेंगे, ताकि किसी भी शिकायत का अवसर न मिले।
कार्यक्रम को विभागीय कार्यहित में अत्यंत उपयोगी भी बताया गया।




