अंकिता भंडारी हत्याकांड — हाईकोर्ट में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर की आजीवन कारावास सजा पर सुनवाई, 17 नवंबर को अगली तारीख
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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।
कोर्ट ने मामले में दायर याचिकाओं पर आपत्तियां दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जिन पक्षकारों को निचली अदालत से संबंधित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें वे दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश दिए गए हैं।
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज उच्च न्यायालय को प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद अदालत ने अंतिम सुनवाई की तारीख 17 नवंबर 2025 तय की है।




