बैंक की मनमानी पर डीएम सख्त, विधवा की बेटी को मिला 3.30 लाख का न्याय
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राजधानी देहरादून में एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बुजुर्ग विधवा व उनकी नॉमिनी बेटी को परेशान भी किए जाने के मामले में जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए पीड़िता को न्याय भी दिलाया है। बीमित ऋण का क्लेम मिलने के बावजूद अतिरिक्त राशि जमा कराने के दबाव के मामले में जिला प्रशासन ने बैंक की 3.30 लाख रुपये की आरसी काटी, जिसके बाद बैंक ने 24 घंटे के भीतर नॉमिनी बेटी के नाम चेक भी जारी कर दिया।
मामला तब सामने आया जब प्रीति सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने साल 2023 में 13 लाख रुपये का ऋण भी लिया था, जिसका बीमा भी कराया गया था। अप्रैल 2025 में पिता के निधन के बाद बीमा कंपनी ने जून 2025 में ऋण क्लेम की राशि बैंक में जमा भी कर दी, इसके बावजूद बैंक नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा था और अतिरिक्त 3.30 लाख रुपये जमा कराने का दबाव भी बना रहा था।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर मामले की जांच की गई, जिसमें बैंक की लापरवाही भी सामने आई। इसके बाद बैंक पर आरसी काटी गई और तत्काल कार्रवाई करते हुए 3.30 लाख रुपये का चेक भी जारी किया गया।
डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि किसी भी वित्तीय संस्था की मनमानी बर्दाश्त ही नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
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