KCC घोटाले में पूर्व बैंक मैनेजर को 4 साल की सजा, किसान भी दोषी करार
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देहरादून के बहुचर्चित कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष जज मदन राम की अदालत ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक रामअवतार सिंह दिनकर और किसान श्याम सुंदर सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने पूर्व प्रबंधक को 4 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, जबकि किसान को 1 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना दिया है।
मामला 2014-15 के दौरान बाजपुर शाखा में हुए करोड़ों के KCC लोन घोटाले से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि बैंक प्रबंधक ने ट्रैक्टर डीलर और कुछ किसानों के साथ मिलीभगत कर अयोग्य लाभार्थियों को 2.85 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत किया। यह रकम कृषि कार्यों के बजाय गैर-कृषि उद्देश्यों में ट्रांसफर की गई, जिससे बैंक को 3.15 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
CBI जांच में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन स्वीकृत करने और रकम सीधे डीलर के खाते में भेजने का भी खुलासा हुआ। इस केस में CBI ने 36 गवाह पेश किए, जिसके बाद अदालत ने भ्रष्टाचार और साजिश के आरोपों को सही मानते हुए सख्त सजा सुनाई। फैसला आने के बाद बैंकिंग और कृषि ऋण प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा संदेश गया है।
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