रानीपुर विधायक आदेश चौहान को बड़ी राहत, अपील में सत्र अदालत ने किया बरी
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रानीपुर से भाजपा विधायक आदेश चौहान को 2009 के चर्चित हिरासत व मारपीट मामले में बड़ी राहत मिली है। देहरादून की अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने स्पेशल CBI कोर्ट के फैसले को त्रुटिपूर्ण मानते हुए विधायक आदेश चौहान को दोषमुक्त भी कर दिया। इस फैसले से उनकी भांजी दीपिका व सह-आरोपी पुलिस अधिकारियों को भी अब राहत मिली है।
मामला वर्ष 2009 का है, जब विधायक की भांजी दीपिका ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गंगनहर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बाद में दीपिका के ससुर धीर सिंह ने आरोप लगाया कि आदेश चौहान ने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें और उनके परिवार को थाने में अवैध रूप से बंधक भी बनाकर रखा। इसी मामले की जांच बाद में CBI को भी सौंपी गई थी।
स्पेशल CBI कोर्ट ने 26 मई 2025 को विधायक आदेश चौहान, दीपिका व संबंधित पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए अधिकतम 6 महीने की सजा व जुर्माना सुनाया था। इसके खिलाफ आदेश चौहान ने जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून में अपील भी दायर की थी।
लंबी सुनवाई व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश महेश कोशिबा की अदालत ने पाया कि स्पेशल कोर्ट के आदेश में गंभीर त्रुटियां भी हैं। इसी आधार पर निचली अदालत का फैसला निरस्त करते हुए विधायक समेत सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया गया।
इस फैसले के बाद विधायक आदेश चौहान के समर्थकों में खुशी का माहौल भी है, जबकि यह मामला 2009 से ही हरिद्वार और देहरादून की राजनीति में काफी चर्चित भी रहा है।
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