किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई
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किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को अदा भी करने होंगे। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल में भेज दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि मामला रायवाला थाना क्षेत्र का ही है। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 1 जुलाई 2021 को अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने उनकी बेटी की तलाश की लेकिन कई दिनों तक वह नहीं मिली। कुछ दिन बाद उसे संजय कुमार निवासी मधेपुरा, बिहार के कब्जे से बरामद भी कर लिया गया। जांच के बाद इस मुकदमे में पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह संजय कुमार को 3 वर्षो से जानती थी। उसकी बहन पीड़िता के पड़ोस में ही रहती थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि संजय कुमार अपनी बहन के यहां आता-जाता भी था। जब वह आता था तो पीड़िता उसके साथ कमरे में ही रहती थी। इस दौरान संजय ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि संजय कुमार के खिलाफ पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के ट्रायल के दौरान 8 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए। इन सभी गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर दोषी संजय कुमार को न्यायालय ने बीते सोमवार को सजा सुनाई।




