पदोन्नति को हरी झंडी, तबादलों पर रोक – आचार संहिता में राज्य निर्वाचन आयोग का स्पष्ट रुख
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देहरादून: पंचायत चुनाव की आचार संहिता के बीच राज्य के विभिन्न विभागों में चयन वर्ष समाप्त होने से पहले पदोन्नति की अनुमति भी दी गई है, लेकिन तबादलों पर रोक जारी ही रहेगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना रुख स्पष्ट भी कर दिया है।
विभागों में 31 जुलाई तक चयन वर्ष की समयसीमा भी तय है। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति और तबादले की सामान्य प्रक्रिया भी पूरी की जाती है, लेकिन चूंकि इसी अवधि में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया भी चल रही है, इसलिए आचार संहिता प्रभावी भी है।
आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि
कई विभागों ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र भेजे थे। आयोग ने सभी विभागों को सूचित किया है कि वे डीपीसी सहित अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से पदोन्नति भी कर सकते हैं और उसके आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। लेकिन आचार संहिता के दौरान तबादले नहीं किए जा सकते।
ऐसा अनुमान है कि पदोन्नति के बाद, संबंधित अधिकारियों का तबादला चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा।
इसके अलावा आयोग को विभिन्न विभागों से निविदा प्रक्रिया को शुरू करने की भी अनुमति मांगी गई है। इस पर आयोग ने निर्देश भी दिया है कि आपदा या जरूरी परिस्थितियों में ही अनुमति भी दी जाएगी। जो कार्य चुनाव बाद तक रोके भी जा सकते हैं, उन्हें स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
आयोग के मुताबिक, प्रत्येक दिन औसतन 3 मामलों में अनुमति दी जा रही है, जबकि 3 के करीब प्रस्तावों को खारिज भी किया जा रहा है।




