उत्तराखंड में पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामियों को बड़ी राहत भी मिली है। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए गैर-परिवहन और परिवहन श्रेणी के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर समान श्रेणी के नए वाहन के रजिस्ट्रेशन में मोटर व्हीकल टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला भी किया है। यह व्यवस्था अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में लागू भी हो गई है।

परिवहन आयुक्त बृजेश कुमार संत के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र से स्क्रैप कराकर प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य भी होगा। पहले से लागू योजना में बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों को शामिल भी किया गया था, लेकिन अब इसमें बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के वाहनों को भी शामिल कर लिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत बीएस-1 के सभी वाहन व बीएस-2 श्रेणी के मध्यम व भारी माल वाहनों और यात्री वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन खरीदने पर 50 फीसदी टैक्स छूट मिलेगी। विभाग के अनुसार राज्य में अभी भी हजारों बीएस-1 व बीएस-2 श्रेणी के वाहन पंजीकृत हैं, जिन्हें इस योजना से बड़ा लाभ मिलेगा।

परिवहन विभाग का कहना है कि इस कदम से न सिर्फ पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिलेगा।