रुद्रपुर: रुद्रपुर में बिना मान्यता संचालित एक निजी विद्यालय के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत मिलने के बाद विभाग हरकत में आया और स्कूल को तत्काल बंद करने का आदेश भी दे दिया गया है।

मामला मलिक कॉलोनी स्थित ब्लू डायमंड एकेडमी से ही जुड़ा है। 26 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता अनिल कुमार कम्बोज ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि यह विद्यालय बिना मान्यता के संचालित भी हो रहा है। इससे पहले भी उप शिक्षा अधिकारी की जांच में विद्यालय के पास वैध मान्यता न होने की पुष्टि भी हुई थी।

जांच के दौरान विद्यालय को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) का उल्लंघन करते हुए भी पाया गया था। उस समय उप शिक्षा अधिकारी ने तत्काल संचालन बंद करने के निर्देश भी दिए थे और चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन न करने पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड व कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद स्कूल का संचालन जारी ही रहा, जिसे आरटीई एक्ट की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध भी माना गया है।

शिकायत के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत ने 6 फरवरी को उप शिक्षा अधिकारी मो. सावेद आलम को जांच के निर्देश भी दिए। 16 फरवरी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में विद्यालय के संचालित होने की पुष्टि भी हुई। इसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह रावत ने स्कूल को तत्काल बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए।

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रबंधन आदेश का पालन नहीं करता है तो पुलिस प्रशासन की सहायता से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित भी न हो।

उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले जिले में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि कोई भी संस्थान बिना मान्यता के संचालित भी न हो सके।