उत्तराखंड में अधिवक्ताओं के चैंबर में सस्ती बिजली, हाईकोर्ट के आदेश पर यूपीसीएल ने जारी किए निर्देश

उत्तराखंड के सभी न्यायालयों में अब अधिवक्ताओं के चैंबर में अब सस्ती बिजली मिलेगी। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस फैसले से अधिवक्ताओं को सामान्य बिजली खपत पर लगभग 2 रुपये प्रति यूनिट तक का लाभ भी मिलेगा।
हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सभी न्यायालय परिसर में स्थित अधिवक्ताओं के चैंबर में अघरेलू (आरटीएस-2) की बजाय घरेलू (आरटीएस-1) दरों पर बिजली दी जाए। आदेश की कॉपी मिलने के बाद यूपीसीएल ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने सभी वितरण खंडों को आदेश भी दिया है कि वे हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप तुरंत आरटीएस-2 से आरटीएस-1 में परिवर्तन करें।
क्या होगा लाभ?
अब तक अधिवक्ताओं को अघरेलू दरों पर बिजली मिलती थी, जिसके तहत 4 किलोवाट तक के कनेक्शन पर प्रति किलोवाट 90 से 110 रुपये फिक्स चार्ज और 5.40 रुपये से 7.35 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिलती थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 100 यूनिट तक 3.40 रुपये प्रति यूनिट, 101-200 यूनिट तक 4.90 रुपये प्रति यूनिट, और 201-400 यूनिट तक 6.70 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिलेगी। यह बदलाव तुरंत लागू कर भी दिया गया है।