देहरादून: पत्नी और बेटे को डराने के लिए हथियार का इस्तेमाल, डीएम सविन बंसल ने शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त
विशेषाधिकार का प्रयोग कर डीएम ने देषी इंस्पेक्टर पिता का शस्त्र लाईसेंस किया निलम्बित; एसएसपी को असलहा जारी करने के हुए आदेश आईटीबीपी इंस्पेक्टर बात-बात में तान देता था बेट पत्नि पर बंन्दूक; प्रशासन का सख्त एक्शन; ऑन द स्पॉट लाईसेंस निलम्बित लाईसेंस का मतलब मनमर्जी की छूट नहीं; जिसको जिम्मेदारी का एहसास नही; उसे तमीज सीखाना प्रशासन का दायित्वः डीएम सगे बेटे व पत्नी के लिए ही खतरे का सबब बना शस्त्र; डीएम ने विशेषाधिकार प्रयोग कर मौके पर ही किया लाईसेंस निलम्बित; पिता बात-बात में तान देता है मॉ-बेटे पर बंदूक; लाइसेंस निलंबित, एसएसपी को मुकदमा दर्ज करते हुए शस्त्र थाने में जमा करवाने के निर्देश;
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देहरादून। परिवार में डर व दहशत फैलाने वाले हथियार के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त भी कर दिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया, जिससे पीड़ित मां व बेटे ने राहत की सांस भी ली है।
दरअसल, रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने जनता दरबार में अपनी पीड़ा रखते हुए बताया था कि उनके माता-पिता के तलाक के बावजूद पिता अक्सर लाइसेंसी बंदूक से उन्हें व उनकी मां को धमकाते हैं। उन्होंने आशंका जताई थी कि कभी भी कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने मौके पर ही लाइसेंस निलंबित कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने व हथियार थाने में जमा कराने के निर्देश भी जारी कर दिए थे। अब इस आदेश को विधिवत रूप से लागू भी कर दिया गया है।
डीएम बंसल का यह निर्णय न केवल एक परिवार के लिए सुरक्षा का संबल बना है, बल्कि शस्त्र लाइसेंस के नाम पर गैरकानूनी दबदबा बनाने वालों को कड़ा संदेश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस का मतलब किसी को डराने-धमकाने की छूट नहीं है, और अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है, तो प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई भी तय है।
प्रशासन के अनुसार, आरोपी व्यक्ति बात-बात पर अपनी बंदूक तानकर परिजनों को आतंकित भी करता था, जिससे उसके बेटे व पत्नी को रोजाना मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती थी। डीएम के आदेश पर अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई और भी तेज़ कर दी गई है।





