सरकारी कर्मचारी को पसंदीदा स्थान पर तैनाती का कोई अधिकार नहीं — शिक्षिका की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक प्राथमिक स्कूल की सहायक अध्यापिका कमला शर्मा की पदोन्नति के बाद हुए स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज ही कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपनी पसंद के स्थान पर तैनात रहने का कोई निहित अधिकार ही नहीं होता। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
मामले का विवरण
कमला शर्मा, जो 1999 से ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापिका थीं, उन्हें 18 अगस्त 2025 को सरकारी जूनियर हाई स्कूल में पदोन्नत कर बलराम नगर, गदरपुर ब्लॉक में स्थानांतरित भी किया गया। शिक्षिका ने इस ट्रांसफर को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर की थी। इससे पहले 17 मार्च 2021 में भी उन्हें सहायक अध्यापिका पद पर पदोन्नत भी किया गया था, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी पसंद का स्कूल न मिलने पर ज्वाइनिंग से इनकार भी किया था।
सरकारी पक्ष
सरकार ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति के बाद स्कूल विकल्प चुनने का अवसर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई विकल्प ही नहीं दिया। इसलिए सक्षम प्राधिकारी के पास उन्हें बलराम नगर ट्रांसफर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प ही नहीं था।
हाईकोर्ट का आदेश
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘राजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी का अपनी पसंद के स्थान पर तैनात रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के तहत किसी भी कर्मचारी को किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है।
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