हरिद्वार: 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कैद, पीड़िता को 5 लाख मुआवजे का आदेश
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हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में साल 2022 में एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष अदालत ने अपना कड़ा फैसला भी सुना दिया है। अपर जिला जज (FTSC) चंद्रमणि राय की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। इसके साथ ही राज्य सरकार को पीड़िता के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है।
क्या था पूरा मामला?
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की ही है। नवंबर 2022 में किराए पर रहने वाले एक परिवार की 15 वर्षीय बेटी की 22 नवंबर को अचानक तबीयत ही बिगड़ गई। घबराए परिजन जब उसे एक निजी अस्पताल लेकर गए, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ— नाबालिग 6 सप्ताह की गर्भवती थी।
परिजनों के प्यार से पूछने पर सहमी हुई पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक अक्सर उसके साथ छेड़खानी भी करता था। एक दिन जब वह घर पर अकेली थी, तो आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इतना ही नहीं, उसने पीड़िता को डराते हुए कहा था कि यदि उसने यह बात किसी को बताई, तो वह उसे जान से भी मार देगा।
मेरठ का रहने वाला था आरोपी
सच्चाई सामने आने के अगले ही दिन पीड़िता के बड़े भाई ने पुलिस में तहरीर भी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर (टीपी नगर थाना, मेरठ, यूपी) निवासी आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया था और जेल भेज दिया था।
अदालत में 4 साल चली सुनवाई
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल भी की। करीब 4 साल तक चले इस संवेदनशील मामले में अभियोजन (सरकारी) पक्ष की ओर से अपराध साबित करने के लिए 11 अहम गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से मात्र एक गवाह पेश भी हुआ। दोनों पक्षों की जिरह और तमाम पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद अदालत ने आरोपी को इस जघन्य अपराध का दोषी भी माना।
अदालत के फैसले की मुख्य बातें:
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सजा: दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास।
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जुर्माना: 15,000 रुपये का अर्थदंड; जिसे न चुकाने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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मुआवजा: न्यायालय ने पीड़िता को पहुंचे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आघात को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह एक माह के भीतर पीड़िता को 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान करे।
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