SIR में 14 अगस्त से आपत्तियों पर सुनवाई, मतदाताओं को देना होगा निवास का प्रमाण
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चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत 14 अगस्त से आपत्तियों पर सुनवाई का अगला चरण शुरू होगा। जिन मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। आपत्तिकर्ता और संबंधित मतदाता दोनों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 13 अगस्त है।
14 अगस्त से ERO और AERO स्तर पर नोटिस जारी होने शुरू होंगे। ज्यादातर आपत्तियां इस आधार पर हैं कि संबंधित मतदाता उस पते से जा चुके हैं या वहां के निवासी नहीं हैं। सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता को अपनी आपत्ति के समर्थन में सबूत देना होगा, जबकि मतदाता को अपने पते और निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
मतदाता जमीन के दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र या अन्य ऐसे दस्तावेज पेश कर सकते हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि वे संबंधित पते पर रहते हैं। वहीं, BLO भी मौके पर जाकर या घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और अपनी रिपोर्ट ERO को सौंपेंगे।
ERO आपत्तिकर्ता और मतदाता के दस्तावेज, साक्ष्य और BLO की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद फैसला लेंगे। अगर आपत्ति सही पाई गई तो मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। वहीं, आपत्ति गलत या आधारहीन साबित होने पर मतदाता का नाम सूची में बरकरार रहेगा।
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