उत्तराखंड

विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन केंद्रीय विद्यालय, सालावाला में


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उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून, सीमा डूंगराकोटी द्वारा आज केंद्रीय विद्यालय नं. 1, सालावाला, देहरादून में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर में सीमा डूंगराकोटी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, पोक्सो अधिनियम, एमओवीओ एक्ट, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली नि:शुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन कानूनों का उद्देश्य बच्चों और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है और इनसे जुड़ी कानूनी सहायता का लाभ उठाने के तरीकों पर भी चर्चा की।

इसके बाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत ने सड़क सुरक्षा के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि यदि कोई किशोर वाहन चलाता है और सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके अभिभावकों को इसके लिए सजा हो सकती है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि वाहन चलाने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और केवल वैध लाइसेंस प्राप्त होने पर ही वाहन चलाना उचित है।

इस शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य मयंक शर्मा, अध्यापकगण और लगभग 350 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की और विधिक जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।


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