नैनीताल हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को किया बरी
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ व पॉक्सो अधिनियम से जुड़े एक मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बरी भी कर दिया है। आशीष नैथानी की एकल पीठ ने कहा कि कमजोर व विरोधाभासी साक्ष्यों के आधार पर किसी को दोषी ही नहीं ठहराया जा सकता।
मामला चंपावत जिले के रीठा साहिब थाना क्षेत्र का है, जहां 2024 में दर्ज शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता के अदालत में दिए गए बयान स्पष्ट और ठोस ही नहीं थे।
कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए पुराने बयान अपने आप में पर्याप्त सबूत नहीं होते और उनका उपयोग केवल पुष्टि या विरोधाभास के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही, मामले में कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह भी पेश ही नहीं किया गया।
न्यायालय ने ‘संदेह से परे अपराध सिद्ध होने’ के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि साक्ष्यों में कमी का लाभ आरोपी को भी मिलना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने सजा को रद्द करते हुए आरोपी को बाइज्जत बरी भी कर दिया।
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