देहरादून जिला न्यायालय परिसर में वकील की ड्रेस पहनने पर अब होगी सख्ती, बार एसोसिएशन ने जारी किए निर्देश

देहरादून जिला न्यायालय परिसर में अब सफेद शर्ट व काली पैंट या कोट केवल पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए ही आरक्षित होगी। यदि कोई दलाल, मुंशी या वकालत के छात्र (इंटर्न) इस ड्रेस को पहनते भी नजर आए, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यह फैसला देहरादून बार एसोसिएशन ने न्यायिक परिसर की मर्यादा बनाए रखने के लिए ही लिया है।
बार एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि अनाधिकृत रूप से वकालत का कार्य करने वालों पर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। एसोसिएशन ने वकीलों से भी अपील की है कि उनके साथ कार्यरत मुंशी का पहचान पत्र अनिवार्य रूप से बार एसोसिएशन से ही बनवाएं।
अधिवक्ता की वेशभूषा में नजर आए तो होगी कार्रवाई
बार अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल व सचिव राजबीर सिंह बिष्ट की ओर से जारी विशेष सूचना में कहा गया है कि
हाल के दिनों में कुछ गैर-अधिवक्ता लोग स्वयं को अधिवक्ता दर्शाते हुए न्यायालय परिसर में सक्रिय भी हैं। वे काली पैंट व सफेद शर्ट पहनकर खुद को वकील के रूप में प्रस्तुत भी कर रहे हैं।
ऐसे लोगों की पहचान कर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता व गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी बताया गया है।
लॉ इंटर्न्स के लिए सख्त निर्देश
बार एसोसिएशन ने वकालत के छात्रों (इंटर्न्स) के लिए भी स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं।
- उन्हें अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म में न्यायालय आना होगा।
- ड्रेस पर कॉलेज का मोनोग्राम होना अनिवार्य है।
- साथ ही, कॉलेज का परिचय पत्र पहनना भी अनिवार्य होगा।
निर्देशों का उल्लंघन करने वाले इंटर्न के खिलाफ उनके कॉलेज को पत्र भेजकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी।