उत्तराखंड: बिना पंजीकरण प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर गिरेगी गाज, सार्वजनिक होगी नामों की सूची
देहरादून। राज्य में बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के चिकित्सकीय प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर अब स्वास्थ्य विभाग सख्त रुख भी अपनाने जा रहा है। सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पंजीकरण के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
सचिव ने इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों के लिए पंजीकरण या उसका नवीनीकरण अब अनिवार्य है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत सिर्फ पंजीकृत डॉक्टरों को ही प्रैक्टिस की अनुमति भी है।
बिना पंजीकरण डॉक्टरों की होगी पहचान और कार्रवाई
सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि
वे अपने-अपने जिलों में बिना पंजीकरण प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों की सूची भी तैयार करें। जिन डॉक्टरों ने अब तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
जल्द होगी नामों की सार्वजनिक सूची
सचिव डॉ. कुमार ने बताया कि
उत्तराखंड चिकित्सा परिषद को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह बिना पंजीकरण डॉक्टरों की सूची तैयार कर जिलों को उपलब्ध भी कराए। यह सूची सार्वजनिक की जाएगी ताकि आम जनता को भी जानकारी मिल सके कि कौन-कौन डॉक्टर अवैध रूप से चिकित्सा सेवा भी दे रहे हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि
राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता व जवाबदेही को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त ही नहीं की जाएगी।




