देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न वर्दीधारी सिपाही पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत भी दी है। सरकार ने एकीकृत भर्ती नियमावली के तहत अधिकतम आयु सीमा के नए प्रावधान को फिलहाल 31 दिसंबर 2028 तक स्थगित भी कर दिया है। इस अवधि तक भर्तियां संबंधित विभागों के पुराने सेवा नियमों के अनुसार की जाएंगी।

यह राहत अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही व प्रवर्तन सिपाही जैसे पदों पर लागू भी होगी। हालांकि उप निरीक्षक (पुलिस), प्लाटून कमांडर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी व वन दरोगा के पद इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे। 1 जनवरी 2029 से सभी पदों पर एकीकृत नियमावली के तहत अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष भी लागू होगी।

सरकार ने भर्ती के लिए नए शारीरिक मानक जारी भी किए हैं। पुरुष व महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई, सीने की माप, दौड़, शटल रेस, लंबी कूद व अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षण अनिवार्य होंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 किलोग्राम वजन आवश्यक होगा और किसी भी शारीरिक परीक्षा में असफल होने पर अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी हो जाएगा।