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नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, रामनगर में भूमि के बेचने के मामले में होगी सुनवाई


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नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर के भवानीगंज की सरकारी भूमि को बेचने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं साथ ही कोर्ट ने विपक्षीगणों को नाटिस भी जारी किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रामनगर के बम्बाघेर निवासी अजय कुमार अग्रवाल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजा था। जिसका खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नगर पालिका और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण रामनगर के भवानीगंज स्थित बेशकीमती 4.15 बीघा नजूल भूमि को 1.35 करोड़ रूपये में संगीता अग्रवाल पत्नी राजीव कुमार अग्रवाल को बेच दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि वर्ष 1960 में इस भूमि की लीज खत्म हो गई थी। उस समय यह जमीन आनंद प्रिय के नाम पर थी। बता दें कि वर्ष 2014 में नगर पालिका ने इस जमीन को अवैध तरीके से चंद्रशेखर, देवेंद्र और रतीश पलड़िया के नाम पर पंजीकृत कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2015 में इन लोगों ने इस भूमि को संगीता अग्रवाल को बेच दिया था। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वर्ष 2009 में शहरी विकास विभाग और जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से इस भूमि को हस्तांतरित नहीं करने के लिए बकायदा निर्देश भी दिये गये थे।

इसके बावजूद नगर पालिका ने इस भूमि को नियमों की ताक पर रख कर पहले नाम बदला गया था फिर उसके बाद रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से नियमों को ताक पर रख कर संगीता अग्रवाल के पक्ष में किया गया। यही नहीं वर्ष 2016 में रामनगर नगर पालिका ने इस भूमि का दाखिल खारिज कर संगीता अग्रवाल के नाम पर कर दिया था । वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया है कि तहसीलदार रामनगर की जांच में अनियमितता की जाँच हुई लेकिन दोषियों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

 


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