उत्तराखंडक्राइम

एसएसपी देहरादून के निर्देशन में PIT NDPS Act (स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988) में दून पुलिस की पहली कार्यवाही

आदतन नशा तस्कर को दून पुलिस ने 05 सप्ताह के लिये जिला कारागार में कराया निरूद्ध (detain)


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अभियुक्त के विरूद्व NDPS Act व अन्य अपराध के कई अभियोग है पंजीकृत

पूर्व में SSP STF रहते हुए अजय सिंह, एसएसपी देहरादून द्वारा ही उत्तराखण्ड में PIT (Prevention of illicit traffic) NDPS Act (स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988) के अन्तर्गत पहली बार कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त कोबरा गैंग के सरगना शुभम गुप्ता को 09 माह के लिये जिला कारागार सुद्वोवाला में कराया गया था निरूद्व (detain)

कई अन्य नशा तस्कर भी है दून पुलिस के रडार पर, जल्द होगी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी में प्रभावी रोकथाम लगाने तथा मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त आदतन नशा तस्करो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को कडे निर्देश निर्गत किये गये है। साथ ही जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी आयोजित कर उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय नशा तस्करों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्व PIT NDPS Act (स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988) के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आदेश के क्रम में थाना रायपुर द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत नशा तस्करों को चिह्नित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही के लिए एक टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त आदतन नशा तस्कर अमरकान्त उर्फ डोला के सम्बंध में गोपनीय रूप से जानकारी प्राप्त की गई तो अभियुक्त का मादक पदार्थो की तस्करी में सक्रिय होने और रायपुर क्षेत्र में छोटे बच्चों व स्मैक के आदि व्यक्तियों से स्मैक बिकवाने की जानकारी मिली। अभियुक्त अमरकान्त मादक पदार्थों की तस्करी/व्यापार तथा अन्य संगीन प्रवृति के अपराधों में विगत कई वर्षाे से संलिप्त है, जिसके कब्जे से पूर्व में 03 बार भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ स्मैक की बरामदगी होने पर उसके विरूद्ध थाना रायपुर व अन्य थानों में NDPS Act तथा अन्य गम्भीर अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत है।

जिस पर थाना रायपुर पुलिस और ANTF देहरादून द्वारा अभियुक्त अमरकान्त अंतिवाल उर्फ डोला के आपराधिक इतिहास के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकरीयां प्राप्त की गई और अभियुक्त के वर्तमान में मादक पदार्थो की तस्करी में सक्रिय होना पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध PIT NDPS Act में कार्यवाही के लिए

मा0 न्यायालय से समस्त दस्तावेज प्राप्त करते हुए 173 पन्नो की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई और अभियुक्त को PIT NDPS Act के तहत निरूद्व किये जाने के लिए उक्त रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही के लिए एसएसपी देहरादून के माध्यम से सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया था, जिस पर सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अभियुक्त अमरकान्त अंतिवाल उर्फ डोला को PIT NDPS Act के अंतर्गत जिला कारागार सुद्धोवाला देहरादून में निरूद्ध (detain) करने के आदेश जारी किये गये।

आज दिनांक 23.04.2024 को रायपुर पुलिस द्वारा देहरादून जिले में PIT NDPS Act के तहत पहली कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमरकान्त अंतिवाल उर्फ डोला को उक्त आदेश के क्रम में गिरफ्तार कर निरूद्ध(detain) करने के लिए जिला कारागार सुद्धोवाला में दाखिल किया गया।

पूर्व में भी एसएसपी एसटीएफ रहते हुए अजय सिंह, एसएसपी देहरादून द्वारा ही उत्तराखण्ड में PIT (Prevention of illicit traffic) NDPS Act के अन्तर्गत पहली बार कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त कोबरा गैंग के सरगना शुभम गुप्ता को 09 माह के लिये जिला कारागार सुद्वोवाला में निरूद्व (detain) कराया गया था।

अभियुक्त अमरकान्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त हत्या तथा चोरी के अपराध में भी जेल जा चुका है, अभियुक्त द्वारा अपने घर के आसपास काफी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये है, जिनसे वह आने-जाने वाले लोगो की गतिविधियों में सर्तक नजर रखते हुए चोरी छिपे अन्य लोगो के माध्यम से नशे के कारोबार कर रहा है और पुलिस से बचने के लिये अभियुक्त द्वारा स्वयं को प्रापर्टी डिलिंग के कार्य में संलिप्त होना दर्शाया जा रहा था।

PIT NDPS Act (स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988)

उक्त अधिनयम के तहत स्वापक औषधियों तथा मन प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त आदतन नशा तस्करों पर प्रभावी अकुंश लगाने तथा उन्हें नशे के अवैध व्यापार में संलिप्त होने से रोकने के लिये उनके विरूद्व निरूद्व आदेश (Detention Order) जारी करने का प्रावधान है।


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