हरिद्वार में सूचना देने में 16 माह की देरी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पर ₹10 हजार जुर्माना – Doon Darshan

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उत्तराखंड

हरिद्वार में सूचना देने में 16 माह की देरी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पर ₹10 हजार जुर्माना


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हरिद्वार। कुंभ मेला कलश स्थल पर कथित अवैध निर्माण से जुड़ी जानकारी देने में देरी करना हरिद्वार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आशीष वर्मा को भारी पड़ गया। सूचना आयुक्त दिलीप सिंह कुंवर ने सूचना देने में करीब 16 माह की देरी और सूचना अधिकार कानून के प्रावधानों व आयोग के आदेशों के उल्लंघन के मामले में उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मामला राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने 7 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री से शिकायत कर कुंभ कलश की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि भागीरथी होटल के ठेकेदारों ने कथित तौर पर अवैध खनन से निकाले गए पत्थरों से निर्माण कराया और हरियाली को नुकसान पहुंचाया। मौके पर टीनशेड और दो विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए जाने का भी आरोप था।

मुख्यमंत्री ने मामले में जिलाधिकारी को अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर सचिव जगदीश चंद्र कंडपाल ने 14 फरवरी 2024 को जिलाधिकारी को लिखित आदेश भेजा। मामले की जांच सीएम हेल्पलाइन पर भी दर्ज की गई थी।

इसके बाद रमेश चंद्र शर्मा ने 20 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय में सूचना का आवेदन देकर अवैध कब्जा हटाने के लिए शासन स्तर से की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 23 फरवरी 2024 को आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय को भेज दिया। आरोप है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आशीष वर्मा ने आवेदन को आगे उपजिलाधिकारी हरिद्वार के पास भेजने में भी 23 दिन की देरी की। इसके बाद उपजिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने आवेदन प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार को भेज दिया।

समय पर सूचना नहीं मिलने पर रमेश चंद्र शर्मा ने 3 जनवरी 2025 को प्रथम अपील दाखिल की। इसके बाद 20 जून 2025 को सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई। मामले की सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त दिलीप सिंह कुंवर ने 20 नवंबर 2025 को आशीष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

बताया गया कि नोटिस का जवाब नहीं देने और आयोग के अंतरिम आदेशों का पालन नहीं करने के बाद आयोग ने 7 सितंबर 2026 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आशीष वर्मा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले में सूचना के अधिकार से जुड़े प्रावधानों और आयोग के आदेशों की अनदेखी को आधार बनाया गया है।


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