सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती – Doon Darshan
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पंजाब

सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती


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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पंजाब के डीजीपी को भेजे गए पत्रों से जुड़े मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए गए थे। राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की। हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि, सीजेआई ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामले पर कल या परसों विचार किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और चुनाव के समय इस तरह के मामले सामने लाए जा रहे हैं।

शिकायत के बारे में पूछे जाने पर विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोप राज्य के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग से संबंधित हैं। वहीं, हाईकोर्ट का आदेश अधिवक्ता निखिल सराफ की जनहित याचिका पर आया था। याचिका में ईडी की ओर से पंजाब पुलिस को भेजे गए पत्रों के आधार पर स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।

मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े लोगों पर लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। ईडी ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को भेजे गए पत्रों में मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन और उनके कथित सहयोगियों नितिन गोहल तथा बीर देविंदर के खिलाफ आरोप लगाए थे। ईडी के अनुसार, इन लोगों पर सरकारी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को प्रभावित करने, सरकारी कामकाज और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने तथा अन्य सरकारी सुविधाओं को प्रभावित करने जैसे आरोप हैं।

ईडी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया था कि मामले में गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच और प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित करने से जुड़ी सामग्री सामने आई। एजेंसी ने पंजाब के डीजीपी से आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। पंजाब पुलिस की ओर से मामला दर्ज नहीं किए जाने के बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच पंजाब पुलिस या पंजाब विजिलेंस के बजाय ऐसी एजेंसी से कराई जानी चाहिए, जो स्थानीय प्रभाव से मुक्त होकर जांच कर सके। कथित धनराशि के लेन-देन और पूरे मनी ट्रेल की जांच की मांग भी की गई थी।

हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत बताते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। अदालत ने सीबीआई को दो महीने में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए और पंजाब सरकार व पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करने को कहा।

अब पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार है।


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