नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर में थाली भेंट की गणना के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को भी होगी।
न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश व उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है।
मामले के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को मंदिर समिति को थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत भी मिली थी। प्रारंभिक विभागीय जांच में आरोप सामने आने के बाद प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। इसके बाद मंदिर समिति की तहरीर पर श्री बदरीनाथ कोतवाली में उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
