हरिद्वार: 6 साल की मासूम से दुष्कर्म — फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बाबा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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धर्मनगरी हरिद्वार में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला भी सुनाया है। अपर जिला जज लक्ष्मण सिंह ने आरोपी सीताराम उर्फ रामदास को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
क्या था मामला?
9 फरवरी 2024 की शाम कनखल क्षेत्र में आरोपी बाबा ने खेल रही मासूम को चीज दिलाने के बहाने अपनी कुटिया में बुलाकर दुष्कर्म भी किया। बच्ची डरी-सहमी रोते हुए घर पहुंची व परिजनों को सारी आपबीती बताई। पिता की शिकायत पर उसी रात कनखल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था। मामले में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज भी किया गया था।
कोर्ट का फैसला
7 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर विशेष कोर्ट ने आरोपी को दोषी भी माना। जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भी तय भी किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पीड़िता को मानसिक, शैक्षिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में ₹7 लाख की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया गया है।
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