मुहर्रम जुलूस को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, ताजियों की ऊंचाई 15 फीट तय, प्रशासन अलर्ट
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रुद्रपुर/जसपुर में मुहर्रम के अवसर पर निकलने वाले ताजियों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सतर्क भी हो गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जुलूस में शामिल ताजियों की ऊंचाई 15 फीट से अधिक नहीं होगी व किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए।
यह मामला जसपुर निवासी मोहित गर्ग की याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्ष 2024 के मुहर्रम जुलूस के दौरान ऊंचे ताजियों के कारण उनके मकान को नुकसान भी हुआ था। साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों व व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने नगर पालिका व पुलिस विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उपजिलाधिकारी जसपुर राहुल शाह ने बताया कि जुलूस के दौरान ताजियों की ऊंचाई निर्धारित सीमा में रखने व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि मुहर्रम का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भी हो सके।
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