रुद्रपुर: वर्ष 2020 में हुए एक सड़क हादसे में पति की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने अहम फैसला भी सुनाया है। अदालत ने बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को 5 लाख 43 हजार रुपये मुआवजा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश भी दिए हैं।
मामले की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में भी हुई। याचिकाकर्ता सोमवती देवी ने बताया कि 19 नवंबर 2020 को उनके पति बिहार लाल अपनी बेटी के साथ सड़क पार भी कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर ही मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बिहार लाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत ही घोषित कर दिया।
परिवार की ओर से 12 लाख रुपये मुआवजे की मांग भी की गई थी। मामले में साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद अधिकरण ने बीमा कंपनी को 5.43 लाख रुपये ब्याज सहित देने का आदेश भी दिया। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद भी है।
