दिनाँक 29-02-24 को रेसकोर्स क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मृत्यू के सम्बन्ध में उसके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कालोनी में भादवि और पोक्सो एक्ट व 3(क)/4 बाल श्रम प्रतिशेध अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यू का कारण आत्मघाती फाँसी होना पाया गया, साथ ही मृतका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये और न ही उसके साथ यौन उत्पीड़न का होना पाया गया। घटना स्थल से कब्जे में ली गई डीवीआर से सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करने पर मृतक बालिका अकेले स्टूल लेकर बाथरूम की ओर जाती दिखाई दी और कुछ समय पश्चात मकान मालिक अभिषेक लूथरा व अन्य लोग बालिका को ढूंढते हुए बाथरूम की ओर जाते और उसे बाहर लाकर प्राथमिक उपचार देते हुए दिखाई दिये।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के अवलोकन से आज दिनांक: 01-03-24 को उक्त अभियोग में दो अभियुकतगण को अंतर्गत श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में गिरफ्तार किया गया।