उत्तराखंड के शिक्षकों को बड़ी राहत: अब 15 दिन तक का मेडिकल लीव मंजूर करेंगे प्रधानाचार्य
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देहरादून। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अब बड़ी राहत दी है। अब इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अधिकतम 15 दिन तक का चिकित्सा अवकाश सीधे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से स्वीकृत भी करवा सकेंगे।
पहले यह अधिकार प्रधानाचार्य के पास नहीं था और शिक्षकों को अवकाश स्वीकृति के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन भी करना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया में देरी भी होती थी। मंगलवार को विद्यालय शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए।
नए आदेश से हाईस्कूल व इंटर कॉलेज के 20 हजार से अधिक शिक्षकों को सीधा ही लाभ मिलेगा। अब केवल 15 दिन से अधिक के चिकित्सा अवकाश के लिए ही मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) के पास आवेदन भी करना होगा।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांत महामंत्री रमेश पैन्यूली ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि खासकर पहाड़ी इलाकों में अकस्मात चिकित्सा अवकाश लेने में शिक्षकों को आने वाली दिक्कतें अब खत्म भी हो जाएंगी। प्रधानाचार्य से अवकाश स्वीकृत होने से प्रक्रिया सरल व समयबद्ध भी हो जाएगी।




