नाबालिग साबित होने के लिए दी फर्जी टीसी, जांच में खुली पोल; आरोपी पर एक और मुकदमा
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हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी को खुद को नाबालिग साबित करने की कोशिश भारी पड़ गई। आरोप है कि आरोपी और उसके परिजनों ने विवेचना के दौरान पुलिस को आठवीं कक्षा की एक कथित टीसी उपलब्ध कराई, जिसमें आरोपी की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम दर्शाई गई थी। जांच में टीसी फर्जी पाए जाने के बाद पुलिस ने अब इस मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने छह अगस्त 2026 को अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में विद्यालय की टीसी से किशोरी की जन्मतिथि 21 जुलाई 2009 सामने आई, जिससे उसके नाबालिग होने की पुष्टि हुई। इसके बाद 12 अगस्त को गुमशुदगी के मामले को अपहरण की धाराओं में तरमीम कर जांच शुरू की गई। किशोरी की बरामदगी के बाद उसके बयानों के आधार पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराएं भी बढ़ाई गईं।
जांच के दौरान सीताबपुरी, मुजफ्फरनगर निवासी विशाल का नाम सामने आया। इसके बाद विशाल के परिजनों ने सनबीम इंटर कॉलेज, अब्दुल्लापुर, मेरठ की कक्षा आठ की टीसी की छायाप्रति पुलिस को उपलब्ध कराई। इसमें विशाल की उम्र 18 वर्ष से कम दर्शाई गई थी। इसी आधार पर विशाल ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।
पांच सितंबर को उसे न्यायिक सुरक्षा अभिरक्षा में प्लेस ऑफ सेफ्टी भेज दिया गया। इसके बाद विवेचक मनीषा नेगी ने टीसी को संबंधित विद्यालय से सत्यापित कराया। विद्यालय की ओर से लिखित जवाब में बताया गया कि उक्त टीसी उनके विद्यालय की नहीं है और उसे फर्जी बताया गया।
इसके बाद पुलिस ने विशाल की शैक्षिक जानकारी स्वामी कल्याणदेव इंटरमीडिएट कॉलेज, मोरना से सत्यापित कराई। वहां की दसवीं की अंकतालिका में उसकी जन्मतिथि 15 मार्च 2008 दर्ज मिली। अंकतालिका और प्रधानाचार्य के बयान के आधार पर घटना के समय विशाल की उम्र 18 वर्ष होने की बात सामने आई।
इसके बाद विशाल को प्लेस ऑफ सेफ्टी से पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।
सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि फर्जी टीसी तैयार करने के मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
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