उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों को एक्स-रे टेक्नीशियन व डेंटल हाइजीनिस्ट के समान वेतनमान देने का आदेश भी दिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने कहा कि समान विभाग व समान प्रकृति का कार्य करने के बावजूद अलग वेतनमान देना उचित ही नहीं है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र लैब टेक्नीशियनों को 15 अप्रैल 2010 से प्रभावी ₹9,300–34,800 (ग्रेड पे ₹4,200) का संशोधित वेतनमान व उससे जुड़े सभी लाभ दिए जाएं। आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 2 माह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
