RTI जानकारी नहीं देने पर नायब तहसीलदार पर ₹25 हजार जुर्माना, तहसीलदार समेत दो अधिकारियों पर विभागीय जांच के आदेश
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आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग ने विकासनगर के नायब तहसीलदार ग्यारू दत्त जोशी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही प्रथम विभागीय अपील की सुनवाई नहीं करने के मामले में तहसीलदार विवेक राजौरी व नायब तहसीलदार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
मामला देहरादून निवासी बलवंत सिंह रावत की ओर से दायर आरटीआई से भी जुड़ा है। उन्होंने विकासनगर तहसील से जानकारी मांगी थी, लेकिन 7 महीने तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रथम अपील के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग में पहुंचा।
राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने इसे सूचना के अधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन भी माना। सुनवाई के दौरान कई अवसर दिए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए और न ही अपना पक्ष रखा। इसके बाद आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने व दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराने की सिफारिश की।
सूचना आयुक्त ने कहा कि प्रथम अपील की सुनवाई करना विभागीय अपीलीय अधिकारी की कानूनी जिम्मेदारी है और इसकी अनदेखी सूचना अधिकार अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन भी है।
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