उत्तराखंड में सोलर बिजली दरें बरकरार, 2026-27 में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी या कटौती
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उत्तराखंड में सोलर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी बिजली दरों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान कोई बदलाव ही नहीं होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने नया टैरिफ आदेश जारी करते हुए जमीन आधारित सोलर पीवी परियोजनाओं के लिए दर 4.10 रुपये प्रति यूनिट ही बरकरार रखने का फैसला भी किया है।
आयोग ने पहले ड्राफ्ट में सोलर टैरिफ को घटाकर 3.96 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की अधिक लागत, भौगोलिक चुनौतियों व सोलर मॉड्यूल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए प्रस्ताव वापस भी ले लिया गया।
रूफटॉप सोलर व छोटे ग्रिड इंटरएक्टिव सोलर प्लांट को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग के तहत 2 रुपये प्रति यूनिट की दर तय भी की गई है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल कम करने व ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद भी मिलेगी।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एमएसएमई नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सोलर टैरिफ से समायोजित नहीं किया जाएगा, जिससे परियोजना लगाने वाले उद्यमियों व युवाओं को सीधा लाभ भी मिलेगा।
इसके अलावा, राज्य में बिजली ग्रिड को मजबूत करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के लिए 2.59 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति माह का कैपेसिटी चार्ज निर्धारित भी किया गया है। आयोग ने संबंधित एजेंसियों को 18 महीने के भीतर परियोजनाएं भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
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