चारधाम यात्रा में फर्जी जज बनना पड़ा भारी, दो आरोपियों को 2-2 साल की सजा
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रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा के दौरान खुद को उत्तर प्रदेश का न्यायिक अधिकारी बताकर सरकारी सुविधाओं का अवैध लाभ लेने वाले 2 आरोपियों को रुद्रप्रयाग की अदालत ने दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है, जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2024 में गुप्तकाशी पुलिस ने एक कार को रोककर जांच भी की थी। कार सवार अविनाश मोहन गुप्ता ने खुद को सिविल जज व ज्योति दुबे ने न्यायिक अधिकारी बताया था। जांच में उनके पहचान पत्र फर्जी भी पाए गए। वाहन से उत्तर प्रदेश शासन के बोर्ड, हूटर, फ्लैश लाइट, तिरंगा व 17 मोबाइल फोन भी बरामद हुए थे।
मामले की सुनवाई के बाद सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिजीत कुमार की अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सरकारी पद का फर्जी इस्तेमाल कर कानून को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
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