उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कानूनी प्रक्रिया के बिना अतिक्रमणकारियों को भी नहीं हटाया जा सकता
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि रेलवे की जमीन पर कथित अवैध कब्जा होने की स्थिति में भी संबंधित व्यक्ति को कानून की निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना केवल प्रशासनिक नोटिस के आधार पर बेदखल भी नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसी कार्रवाई संवैधानिक व मानवाधिकारों का उल्लंघन होगी।
मामला मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र का है, जहां रेलवे द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती भी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना घरों पर नोटिस चस्पा कर जमीन खाली करने को भी कहा गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रेलवे का 5 अक्टूबर 2023 का नोटिस निरस्त भी कर दिया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थापित कब्जे से बेदखली केवल सक्षम न्यायालय के आदेश व विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही की जा सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि रेलवे कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाते हुए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र भी है।
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