रुद्रपुर मजार मामले में हाईकोर्ट का आदेश, याचिका केवल मलबे के निस्तारण तक सीमित
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रुद्रपुर के रामपुरा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मजार को हटाने के मामले में दायर विशेष अपील का निस्तारण भी कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने कहा कि याचिका का दायरा केवल मजार के मलबे के निस्तारण व उसे वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने तक ही सीमित रहेगा।
अदालत ने एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सभी जिलों में सरकारी भूमि पर बने ऐसे निर्माणों की पहचान के लिए कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल याचिका केवल एक मजार से जुड़े विवाद तक सीमित थी, इसलिए इसके दायरे को बढ़ाना उचित भी नहीं था।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि भूमि स्वामित्व जैसे जटिल मुद्दों की जांच रिट याचिका के तहत ही नहीं की जा सकती। यदि अपीलकर्ता भूमि पर अपना स्वामित्व दावा करना चाहते हैं, तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाकर अपना दावा पेश भी कर सकते हैं।
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