हाईकोर्ट में आईएमसी उत्तराखंड अध्यक्ष पद मामले में सुनवाई, कोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह में जांच का आदेश दिया
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष जनार्दन नौटियाल के अध्यक्ष पद को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई भी की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार भटनागर से कहा कि नौटियाल पर लगाए गए सभी आरोपों के साथ सबूतों सहित राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन सौंपा भी जाए। राज्य सरकार उस प्रत्यावेदन पर विधि अनुसार निर्णय ले और कोर्ट में उसकी प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नौटियाल ने नियमों के विपरीत अध्यक्ष पद संभाला, जबकि उनका कार्यकाल समाप्त भी हो चुका था। इसके अलावा, पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी व अन्य को लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि नौटियाल ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद फर्जी पत्र बनाकर अध्यक्ष पद पर भी बने रहे।
भटनागर ने यह भी आरोप लगाया कि नौटियाल ने एमडी स्टडी कोर्स के लिए 3 साल का मेडिकल लीव ढाई साल में पूरा कर लिया और अपनी पत्नी को अपने ही इंस्टीट्यूट से पंचकर्म का डिप्लोमा भी दिलवाया, जो नियमों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मामले की जांच कराने और राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग भी की है।
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